दिवाली से पहले GST का तोहफा, अब छोटी कार और बाइक खरीदना हुआ सस्ता, जानें कितना होगा फायदा?

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सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए छोटी कार और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया है. नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी. इसके साथ ही तीन पहिया वाहन और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर भी टैक्स कम कर दिया गया है. ऑटो इंडस्ट्री का मानना है कि फेस्टिव सीजन में इस फैसले से गाड़ियों की बिक्री में तेजी आएगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

पेट्रोल और सीएनजी कारों पर नई दरें

  • अब 1200 सीसी तक की पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी और सीएनजी कारों पर सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा. हालांकि यह छूट उन्हीं गाड़ियों को मिलेगी जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है. पहले इन पर 28% टैक्स देना पड़ता था.

1500 सीसी तक की डीजल कारें भी सस्ती

बाइक्स और तिपहियों पर भी राहत

  • 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर अब सिर्फ 18% टैक्स लगेगा. पहले ये 28% टैक्स के दायरे में थीं. तिपहिया वाहन और ट्रांसपोर्ट गाड़ियां भी अब सस्ती होंगी क्योंकि उन पर भी टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है.

बड़ी और लग्जरी गाड़ियों पर अब कितना टैक्स?

  • बता दें कि जहां छोटी गाड़ियों को राहत मिली है, वहीं लग्जरी कारों और बड़ी बाइकों पर अब 40% जीएसटी लगेगा. 1200 सीसी से ज्यादा की पेट्रोल कारें, 1500 सीसी से बड़ी डीजल कारें और 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें इसी श्रेणी में आएंगी. SUV, MUV, MPV और XUV जैसी बड़ी गाड़ियों के साथ-साथ हेलीकॉप्टर, यॉट और स्पोर्ट्स व्हीकल्स पर भी यही दर लागू होगी. हालांकि लग्जरी गाड़ियों पर भी अब कुल टैक्स कम हो जाएगा. अभी इन पर 28% जीएसटी और 22% सेस यानी कुल 50% टैक्स लगता था. नई व्यवस्था में अब केवल 40% जीएसटी लगेगा और सेस नहीं लिया जाएगा.

ऑटो इंडस्ट्री और ग्राहकों को फायदा

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